जमानत की शर्त : करनी होगी मरीजों की सेवा
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जबलपुर हाईकोर्ट ने अनोखी सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी को कम्युनिटी सर्विस का आदेश दिया है। इसके साथ ही आरोपी को 2 महीने की जमानत भी दी है।
कोर्ट ने युवक को अगले 2 महीने तक हर हफ्ते शनिवार-रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की सेवा करने और साफ-सफाई की व्यवस्था देखने की शर्त रखी है। जस्टिस आनंद पाठक ने अस्थाई जमानत देते हुए कहा कि आरोपी लड़के को भोपाल के जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मरीजों की सेवा करनी होगी।
इसके तहत सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की मदद करनी होगी। अस्पताल की साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करनी होगी और रजिस्ट्रेशन के काम में उसे मरीज का सहयोग करना होगा। हालांकि, आरोपी छात्र को ध्यान रखना होगा कि इस दौरान वह मरीज को दवाएं, इंजेक्शन आदि नहीं देगा और ना ही उसे प्राइवेट वार्ड में जाने की अनुमति होगी।
यह निर्देश आरोपी की उम्र और भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है, जिससे उसे समाज की मुख्यधारा में आने का अवसर मिल सके।
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