कटनी। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) कार्य में रूचि न लेने व पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने पर बीएलओ के पद पर नियुक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्लीमनाबाद के माध्यमिक शिक्षक पंकज कुशवाहा और शासकीय प्राथमिक शाला गुदरी के प्राथमिक शिक्षक निशांत झारिया को अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। यह सूचना पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 94-बहोरीबंद द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रतिवेदन के बाद जारी किये गये हैं।
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) कार्य के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 94-बहोरीबंद के मतदान केन्द्र क्रमांक 140 स्लीमनाबाद के बीएलओ सावित्री रजक, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला स्लीमनाबाद को इलाजरत एवं टेक्नीकल कार्य करने में अक्षम होने पर अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 94-बहोरीबंद के द्वारा पंकज कुशवाहा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्लीमनाबाद को मतदान केन्द्र 140 स्लीमनाबाद के लिए बीएलओ नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद माध्यमिक शिक्षक श्री कुशवाहा द्वारा निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के मैपिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया, न ही उन्होंने मतदान केन्द्र क्रमांक 140 स्लीमनाबाद का प्रभार सावित्री रजक से प्राप्त किया और न ही बीएलओ के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया। श्री कुशवाहा से दूरभाष के माध्यम से तथा बीईओ एवं बीआरसी के माध्यम से संपर्क कर कार्य हेतु निर्देशित करने के बावजूद माध्यमिक शिक्षक द्वारा कार्य नहीं किया गया।
इसी प्रकार मतदान केन्द्र क्रमांक 129 गुदरी में नियुक्त प्राथमिक शाला गुदरी के शिक्षक जगदीश झारिया को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 94-बहोरीबंद के द्वारा निशांत झारिया, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला गुदरी को बीएलओ नियुक्त किया गया।
नियुक्ति के बाद माध्यमिक शिक्षक श्री झारिया द्वारा निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के मैपिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। परंतु न ही उन्होंने मतदान केन्द्र क्रमांक 129 गुदरी का प्रभार जगदीश झारिया से प्राप्त किया और न ही बीएलओ के पदीय दायित्वों का निर्वहन किया।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलांबर मिश्रा ने माध्यमिक शिक्षक पंकज कुशवाहा और प्राथमिक शिक्षक निशांत झारिया का यह कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 "3" की श्रेणी में पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 दिवस के अन्दर स्वयं समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। जवाब समय-सीमा एवं संतोषजनक न पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

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