कटनी। थाना माधवनगर क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आधी रात का अग्निकांड मामला जहाँ एक ओर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वहीं दूसरी ओर कुकर्म करवाने वाले कांडधारी सदमें में हैं।
जुटाई गई जानकारी के अनुसार पूर्व आर्म्स डीलर हाउसिंग बोर्ड निवासी नाजिम खान के घर पर 26, 27 अगस्त की दरम्यानी रात पेट्रोल बम फेंक कर आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सौरभ द्विवेदी एवं ऋषिकेश भगत उर्फ दद्दा की अग्रिम जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने ना मंजूर कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मामले के चारों आरोपी फरार हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आगजनी का शिकार हुए पीड़ित नाजिम खान की आपत्ति को जायज मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद अब पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। संभवतः जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड के चेहरे से भी नकाब उतार सकता है। अग्रिम जमानत याचिका ना मंजूर हो जाने के बाद अब शहर में खलबली और बढ़ गई है।
इस तरह हुई न्यायालय में सुनवाई
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी श्री गोपेश गर्ग द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सौरभ द्विवेदी एवं ऋषिकेश भगत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आज निरस्त कर दिया गया। इस मामले में आपत्तिकर्ता नाज़िम खान की ओर से अधिवक्ता रवींद्र जायसवाल, शिवेंद्र पाण्डेय, अविषय कुशवाहा, अजय जायसवाल एवं विप्लव जैन ने पैरवी की जबकि आरोपीगण सौरभ द्विवेदी एवं ऋषिकेश भगत उर्फ दद्दा की ओर से राजीव अग्निहोत्री अधिवक्ता ने पैरवी की। उक्त दोनों आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु 15 सितंबर 2025 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई आज हुई। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अग्रिम जमानत आवेदन पर शिकायतकर्ता नाज़िम खान एवं माधव नगर पुलिस के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज की गई, जिसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों ही आरोपियों की जमानत अर्जी ना मंजूर कर दी।
यह हुई थी घटना
आपको बता दें कि बीती 26, 27 अगस्त की दरम्यानी रात तीन नकाबपोश बदमाशों ने नाजिम खान के घर पर पेट्रोल बम फेंक कर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद नाजिम खान की शिकायत पर 27 अगस्त को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों के द्वारा नाजिम खान को आधी रात में सोते समय परिवार सहित जिंदा जलाने की मंशा के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। आगजनी की इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की बारीकी से जांच करने के लिए तत्काल कई टीमों का गठन किया एवं पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग करते रहे।
केंद्रीय एजेंसी की हो सकती है एंट्री
हाई प्रोफाइल इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आगजनी की इस घटना की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार नाज़िम खान के घर हुई आगजनी की इस घटना को ग्रह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी संज्ञान में लिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। सूत्र बताते है की ग्रह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आगजनी की इस घटना की जांच जल्द ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौपी जा सकती है।
माननीय न्यायालय द्वारा आगजनी के मुख्य आरोपी सौरभ द्विवेदी एवं ऋषिकेश भगत उर्फ दद्दा की जमानत अर्जी ना मंजूर कर देने के बाद सभी आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि चारों आरोपियों को गिरफ्तारी से बचाने एवं उन्हें अग्रिम जमानत दिलाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि उक्त चारों आरोपियों ने जिसके इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया इसका खुलासा उनकी गिरफ्तारी से हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी आज अग्रिम जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए इस अहम फैसले के बाद कटनी सहित पूरे प्रदेश के राजनैतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है।
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| रवि कुमार गुप्ता : संपादक ( जन आवाज ) |



