बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्‍यक्ति, संस्‍था व संगठन को दो वर्ष तक कारावास और 1 लाख रूपये के जुर्माना या दोनों का है प्रावधान
#अपराध

बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्‍यक्ति, संस्‍था व संगठन को दो वर्ष तक कारावास और 1 लाख रूपये के जुर्माना या दोनों का है प्रावधान

कटनी। जिले में देव उठनी एकादशी एवं अन्‍य विवाह मुहूर्तों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक सशक्‍त, समन्वित और बहुस्‍तरीय…

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