कटनी। नगर सुधार न्यास कटनी (अब नगरपालिक निगम कटनी) द्वारा आम जनता को रियायती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दुगाड़ी नाला के पास, होटल अरिंदम के सामने ग्राम झिंझरी एवं ग्राम अमकुही की भूमियों को विधिवत् अधिग्रहित कर बनाई की गईं अति महत्वाकांक्षी आवासीय योजना क्रमांक 15 की संपूर्ण अधिगृहित भूमि को विधायक संजय पाठक द्वारा अपने पद का दुरूप्योग कर एवं भ्रष्टाचार करते हुये नगरपालिक निगम कटनी एवं राजस्व विभाग कटनी के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साठ गांठ एवं षड़यंत्रपूर्वक अपनी पारिवारिक कंपनियों के नाम क्रय कर योजना क्रमांक 15 की अधिगृहित भूमि खुर्द-बुर्द किये जाने की लिखित शिकायत वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल पांडे ने आज नगर पालिक निगम कटनी में आयोजित महापौर जनसुनवाई के दौरान महापौर श्रीमती प्रीति सूरी से की है ।
शिकायतकर्ता कमल पांडे द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि उनके द्वारा आवासीय योजना क्रमांक 15 की अधिग्रहित जमीन खुर्द-बुर्द किये जाने के संबंध में लिखित शिकायत मय संपूर्ण दस्तावजों के तीन-तीन बार दिनांक 29/09/2025 दिनांक 10/11/2025 एवं दिनांक 16/12/2025 को आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी सुश्री तपस्या परिहार के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। परन्तु आयुक्त द्वारा राजनैतिक दबाव में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इसकी सी.एम. हेल्पलाइन में भी दिनांक 11.12.2025 को शिकायत की गई है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास कटनी (अब नगर पालिक निगम कटनी) के अध्यक्ष स्वर्गीय सत्येन्द्र पाठक द्वारा वर्ष 1987 में आम जनता को रियायती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दुगाड़ी नाला के पास, होटल अंरिदम के सामने ग्राम झिंझरी एवं ग्राम अमकुही की भूमियों को विधिवत् अधिग्रहण कर आवासीय योजना क्रमांक 15 का सृजन किया गया था। उक्त योजना क्रमांक में कटनी नगर की आम जनता के लिये 311 भूखण्ड विभिन्न वर्गों के लिये प्रस्तावित किये गये थे तत्कालीन नगर सुधार न्यास कटनी द्वारा दुगाड़ी नाले के पास ग्राम अमकुही जिला कटनी के खसरा नंबर 285/1, 286/1,2,3 में से रकवा 7/039 हेक्टेयर एवं ग्राम झिंझरी जिला कटनी के खसरा नंबर 823/1 (परिवर्तित खसरा नंबर 292) के रकवा 1ण्214 हेक्टेयर भूमि (कुल 8/253 हेक्टेयर) नगर सुधार न्यास अधिनियम 1956 की धारा 71(1) के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन के तहत अधिग्रहित किया गया था।योजना क्रमांक 15 की भूमि अधिगृहण के मुआवजे की कुल राशि 11,42,925रूपये में से 4,98,500 रूपये का भुगतान भी सन 1991 एवं 1992 में तत्कालीन भू-स्वामियों को कर दिया गया था।विधायक संजय पाठक के दबाव एवं हस्तक्षेप के कारण नगर पालिक निगम कटनी के अधिकारियों द्वारा अनुभिागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी द्वारा नगर पालिक निगम कटनी के विरूद्व पारित आदेष दिनांक 20/04/2022 को जानबूझकर आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। नगर पालिक निगम कटनी के तत्कालीन आयुक्त द्वारा पत्र क्रमांक /2213/ योजना/ लोनिवि/2010 दिनांक 19/07/2010 के माध्यम से रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला कटनी को भी पत्र प्रेषित कर लेख किया गया था कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास कटनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को अपना बताते हुये तथा गुमराह कर क्रय/विक्रय की कार्यवाही की जा रही है,जिससे आगामी समय में विवाद की स्थिति बनेगीं। अतः प्रपत्रों में उल्लेखित खसरा क्रमांकों की भूमि बिना नगर पालिक निगम कटनी के अनुमति के बिना रजिस्ट्री आदि की कार्यवाही न की जावे। इसके बावजूद भी नगर सुधार न्यास कटनी की अति महत्वाकांक्षी योजना क्रमांक 15 की सम्पूर्ण भूमि के विक्रय पत्रों का निष्पादन विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों एवं पारिवारिक सदस्यों के नाम पर विधि विरूद्व रूप से हो गया।
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विधायक संजय पाठक द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का दुरूप्योग करते हुये अवैध लाभ प्राप्त करने उद्देष्य से अपने ग्राम झिंझरी एवं ग्राम अमकुही के मध्य के सरहदी नाले को हल्का पटवारी से मिलीभगत कर छेड़-छाड़ करते हुये उक्त सरहदी नाले को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 से लगभग 60 मीटर दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट करवा दिया गया है जिससे औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की सरकारी भूमि एवं योजना क्रमांक-2 की भूमि पर भी विधायक संजय पाठक का अवैध कब्जा हो गया है।ग्राम झिंझरी एवं ग्राम अमकुही के मध्य के सरहदी नाले की पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 मुख्य मार्ग से दूरी लगभग 135 से 140 मीटर थी। विधायक संजय पाठक द्वारा वर्ष 2021 में हल्का पटवारी से मिलभगत कर उक्त सरहदी नाले को पुराने एन.एच.-7 मुख्य मार्ग से 140 मीटर के स्थान पर लगभग 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर जेसीबी मशीनों द्वारा खुदवा कर शिफ्ट करवा दिया गया। विधायक संजय पाठक द्वारा नया नाला खुदवाने में लगभग दो माह का समय लगा तथा नया नाला खुदवाने के बाद संजय पाठक द्वारा असल सरहदी नाले को पुरवा (भरवा) दिया गया जिससे ग्राम झिंझरी का लगभग 6 एकड़ भूमि का रकवा गैर-कानूनी रूप से बढ़ गया जो विधायक संजय पाठक के अवैध कब्जे में है । ग्राम झिंझरी के मिसल नक्शे से खसरा नंबर 292 की रकवा एवं नक्शा बरारी करने के उपरांत मौके पर नाप करवाने पर स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सकती है। मौके पर सरहदी नाले से छेड़-छाड़ करने के कारण संजय पाठक द्वारा अपनी पारिवारिक कंपनियों के नाम पर गैर-कानूनी रूप से क्रय की गई भूमि का रकवा 5.635 एकड़ से बढ़कर लगभग 11 एकड़ हो गया है ।
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विधायक संजय पाठक द्वारा नगर सुधार न्यास कटनी की योजना क्रमांक 15 के लिये अधिगृहित भूमि रकवा 8.253 हैक्टेयर (20.50 एकड़) सहित कुल 16.4130 हैक्टेयर (लगभग 41 एकड़) भूमि 30 विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई है परन्तु संजय पाठक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर क्रय की गई कुल लगभग 41 एकड़ भूमि के स्थान पर लगभग 55 एकड़ भूमि (लगभग 14 एकड़ अधिक) पर 20-20 फुट ऊंची बाऊंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा किये हुये हैं जिससे औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की सरकारी भूमि एवं नगर सुधार न्यास कटनी की योजना क्रमांक-2 की भूमि पर भी बलपूर्वक अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी लिखित शिकायत दिनांक 29/09/2025 दिनांक 10/11/2025 एवं दिनांक 16ण 12ण 2025 को आयुक्त महोदय के समक्ष मय दस्तावेजों के प्रस्तुत की गई थी परंतु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।
शिकायतकर्ता द्वारा आज जनसुनवाई में महापौर श्रीमती प्रीति सूरी के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई है। जिस पर महापौर द्वारा न्यायोचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। जल्द जनहित में ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही ना होने पर माननीय न्यायालय की पुनः शरण एवं जनआंदोलन की चेतावनी दी।


