कटनी। भारतीय रेलवे को एक यात्री के बैग में रखे कपड़े और सामान चूहों द्वारा कुतर दिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कटनी ने जिम्मेदार ठहराते हुए 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
मामला वर्ष 2020 का है, जब आदर्श कॉलोनी निवासी विपिन दुबे ने कटनी से कल्याण स्टेशन तक यात्रा के लिए वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में आरक्षण कराया था। यात्रा के दौरान उन्होंने अपना बैग सुरक्षित स्थान पर रखा था, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि बैग चूहों द्वारा कुतर दिया गया है। बैग में रखे कपड़े और अन्य सामान भी खराब हो गए।
यात्री ने तत्काल रेलवे अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग कटनी पहुंचा। सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहा, जो सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।
आयोग ने अपने आदेश में रेलवे प्रशासन को आवेदक को 5 हजार रुपये मानसिक एवं शारीरिक क्षति, 5 हजार रुपये वाद व्यय तथा क्षतिग्रस्त सामान के एवज में कुल 15 हजार रुपये का भुगतान करने के निर्देश दिए।
इस मामले में आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मौसुफ बिट्टू और अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने पैरवी की। फैसले के बाद यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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| रवि कुमार गुप्ता, संपादक ( जन आवाज ) |



