कटनी। जिले में दवाओं की बिक्री और भंडारण व्यवस्था को नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर की गई जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद जिले के 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन द्वारा किए गए निरीक्षण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए। विभाग ने संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों से निर्धारित समय सीमा में जवाब मांगा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जांच में सामने आईं प्रमुख कमियां
कई मेडिकल स्टोर्स में दवाओं की बिक्री पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में नहीं पाई गई।
ग्राहकों को उचित बिल या कैश मेमो जारी नहीं किए जा रहे थे।
अनुसूची H, H1 और X की दवाओं की बिक्री से संबंधित आवश्यक अभिलेख संधारित नहीं मिले।
दवाओं की खरीद और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड भी अपूर्ण पाए गए।
इन मेडिकल स्टोर्स को जारी हुआ नोटिस
साईं मेडिकल एंड जनरल स्टोर, हरदुआ
नवीन मेडिकल स्टोर, रीठी
अनिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर, देवगांव
संदीप मेडिकल स्टोर, बहोरीबंद
प्रकाश मेडिकल
आदित्य मेडिकल, बहोरीबंद
गौतम मेडिकल
गणेश मेडिकल
मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर, पिपरोंध
माहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, निवार पहाड़ी


