कटनी। जिले में मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधियों के विक्रय, भंडारण और वितरण में निर्धारित नियमों के पालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने मेडिकल स्टोर्स का सघन निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।
इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई
सम्पत मेडिकल, दुर्गा चौक का लाइसेंस 7 दिवस, अनिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर, कटनी का 5 दिवस, आकाश मेडिकल, तिलक कॉलेज रोड का 3 दिवस, आयुष मेडिकेयर, रोशन नगर का 7 दिवस, तिवारी मेडिकल, परोना मार्केट का 5 दिवस तथा अंशिका मेडिकल, दुर्गा चौक का लाइसेंस 5 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
7 अन्य मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स दवाओं के रिकॉर्ड की जांच
औषधि विभाग ने 7 अन्य मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं और अभिलेखों की भी जांच की है। इनमें सिटी मेडिकल, झर्रा टिकुरिया, विकास मेडिकोज, शांति मेडिकल, न्यू वंदना मेडिकल, सनी मेडिकोज, शुभ श्री मेडिकल और मां मेडिकल शामिल हैं।
इन प्रतिष्ठानों से नारकोटिक्स दवाओं की खरीदी-बिक्री से संबंधित बिल, अभिलेख और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां रिकॉर्ड अथवा अन्य कमियां पाई गई हैं, वहां कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
प्राप्त जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट किया है कि औषधियों के विक्रय और भंडारण में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। विशेष रूप से नारकोटिक्स और नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की खरीदी-बिक्री में रिकॉर्ड का संधारण जरूरी है।
प्रशासन के अनुसार मेडिकल प्रतिष्ठानों की जांच आगे भी जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



