कटनी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंचाना ग्राम सरसवाही में पदस्थ पटवारी पवन पटेल को भारी पड़ गया। मामले में कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर एसडीएम कटनी जितेन्द्र पटेल ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कटनी ग्रामीण तहसील के ग्राम सरसवाही में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। खसरा नंबर 562 की 2.36 हेक्टेयर और खसरा नंबर 590 की 0.59 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा पाया गया। कुल 2.95 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने के बावजूद संबंधित हल्का पटवारी पवन पटेल द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई।
सरकारी जमीन की निगरानी में लापरवाही का आरोप
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के तहत पटवारी की जिम्मेदारी शासकीय भूमि का संरक्षण करना और अतिक्रमण व अवैध कब्जे की जानकारी अधिकारियों को देना है। इस मामले में सूचना नहीं देने को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही माना गया है। साथ ही पटवारी की संलिप्तता की आशंका भी व्यक्त की गई है। हालांकि, यह आशंका है और मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
नियमों के उल्लंघन पर निलंबन
पटवारी का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में पटवारी पवन पटेल का मुख्यालय तहसील कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं, तहसीलदार कटनी को संबंधित हल्के का प्रभार सीमावर्ती हल्के के पटवारी को सौंपने और निर्धारित समय-सीमा में निलंबित पटवारी के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कब से था और इसकी जानकारी समय रहते अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंची? जांच में इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है।


