कटनी। जिले के बड़वारा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पठरा के सरपंच अशोक सिंह गौड़ को उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण के बाद पद से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर एसडीएम कटनी एवं विहित प्राधिकारी प्रमोद चतुर्वेदी ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 39 के तहत यह कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया।
जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत बड़वारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 21 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र तथा थाना बड़वारा से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरपंच अशोक सिंह गौड़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 330/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 64(2), 332(B) और 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी ने अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरपंच को पद से निलंबित करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
स्थानापन्न सरपंच के चुनाव के निर्देश
निलंबन के साथ ही प्रशासन ने ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली प्रभावित न हो, इसके लिए आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वारा को ग्राम पंचायत पठरा में स्थानापन्न सरपंच के निर्वाचन की कार्रवाई शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायत सचिव को भी नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया है।


