कटनी/जबलपुर। बहुचर्चित कटनी CSP आवास हमला कांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने कटनी के पूर्व पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, तत्कालीन ASP संतोष डहरिया, तत्कालीन DSP प्रभात शुक्ला और तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा समेत अन्य के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया है।
31 मई 2025 की रात हुआ था विवाद
बताया गया है कि 31 मई 2025 की रात कटनी CSP आवास में मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के परिवारजनों के साथ कथित रूप से प्राणघातक हमला किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद मामले ने प्रदेश स्तर पर तूल पकड़ा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री स्तर से भी संज्ञान लिया गया था। इसके बाद तत्कालीन SP अभिजीत कुमार रंजन को पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया था। वहीं तत्कालीन DSP प्रभात शुक्ला और महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा को DIG कार्यालय जबलपुर अटैच किया गया था।
DIG जबलपुर को सौंपी गई थी जांच
घटना की जांच DIG जबलपुर को सौंपी गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग की ओर से पूर्व SP अभिजीत कुमार रंजन और तत्कालीन ASP संतोष डहरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
वहीं पुलिस मुख्यालय द्वारा DSP प्रभात शुक्ला को 'निंदा' की सजा दिए जाने और DIG जबलपुर द्वारा तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मंजू शर्मा पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाए जाने की जानकारी सामने आई है।
FIR दर्ज नहीं होने पर न्यायालय की शरण
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि लगातार शिकायतों और विभागीय कार्रवाई के बावजूद संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। इसी के चलते अधिवक्ता अरुणा शर्मा ने न्यायालय का रुख किया है।
अब इस परिवाद पर न्यायालय द्वारा क्या संज्ञान लिया जाता है और आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
मार्च 2025 की जांच का भी किया गया उल्लेख
मामले से जुड़ी जानकारी में यह भी सामने आया है कि मार्च 2025 में DIG जबलपुर द्वारा तत्कालीन कटनी SP अभिजीत कुमार रंजन के विरुद्ध एक जांच प्रतिवेदन ADG (सतर्कता) को भेजे जाने का उल्लेख है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित होने की बात भी कही गई है।
फिलहाल, न्यायालय में दायर परिवाद के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में है।


